हाई कोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली जमानत, पलट गया फैसला

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। बता दें कि, हाई कोर्ट ने निचली अदालत से केजरीवाल को जमानत देने का फैसला रद्द कर दिया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। बता दें कि, हाई कोर्ट ने निचली अदालत से केजरीवाल को जमानत देने का फैसला रद्द कर दिया है। इस मामले में एक बार केजरीवाल को जमानत दी गई थी, जिसके बाद ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल, अभी केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। 

मामले में की कोर्ट ने सुनवाई

अदालत ने यह फैसला लिया है कि अवकाश न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और ईडी के कथनों की उचित सराहना नहीं की है। ऐसे में आवेदन को स्वीकार किया जाता है और विवादित आदेश पर रोक लगाई जाती है। लोकसभा चुनाव को लेकर कोर्ट ने आगे कहा है कि, चुनाव के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। एक बार फिर से केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को वैध घोषित कर दिया गया।

इस दिन मिली थी जमानत

ट्रायल कोर्ट में जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि, वह एक लाख के मुचलके पर रिहा हो सकते हैं इसके बाद ईडी ने इस फैसले का पूरी तरह से विरोध किया।

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