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दूसरी जाति की नाबालिग लड़की करने के मामले में हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के साथ आरोपी युवक को जेल में न रखने का आदेश दिया है. इस सबके अलावा राजकीय बाल गृह में रह रही उसकी पत्नी और नवजात को भी उसके पति को साथ रहने का फरमान दिया है. अदालत ने लड़के को आदेश दिया है कि पाँच लाख का बैंक ड्राफ्ट नवजात और पत्नी के लिए अदालत में जमा कराये. यह भी कहा गया है कि मुकदमे की सुनवाई में लड़का पूरा सहयोग दे.
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नाबालिगों के सामाजिक बंधन को पीछे छोड़कर यह शादी रचाने पर अदालत ने यह अनोखा फैसला सुनाया है. अदालत ने समीक्षा करते हुये कहा कि मौजूदा समय में दोनों नाबालिगों को शारीरिक और सामाजिक जिम्मेदारी समझने की जरूरत है. अदालत ने दोनों को नासमझी और दोनों के घरवालों को जिम्मेदारी निर्वाह ना करने वाला कहा है. अदालत ने कहा कि सिर्फ थाने में रिपोर्ट लिखवा देना जिम्मेदारी का निर्वहन नही माना जायेगा.
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