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हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत कई रियायतों के साथ लॉकडाउन को 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों के परिसरों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन वर्तमान में केवल शोधार्थी ही उनमें जा सकेंगे. छात्रों को लैब में प्रैक्टिकल के लिए भी अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा शिक्षक उन्हीं छात्रों की क्लास ले सकेंगे, जिन्हें अपनी पढ़ाई में कुछ संशय है. आंगनबाडी केंद्र 31 जुलाई तक बच्चों के लिए बंद रहेंगे.
हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने रविवार को लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं. उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया कि कोरोना महामारी का असर अभी खत्म नहीं हुआ है. इसलिए लोगों को कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. इसके लिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक प्रबंध करने होंगे.
हरियाणा सरकार ने पहले ही खेल स्टेडियम खोले थे, लेकिन अब इनमें आउटडोर खेलों का भी आयोजन किया जा सकता है. यानी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है. राज्य में दुकानों के खुलने का समय सुबह नौ बजे और बंद का समय रात आठ बजे होगा. मॉल सुबह 10 बजे खुल जाएगा और रात 8 बजे बंद हो जाएगा. रेस्टोरेंट, बार (होटल और मॉल समेत) सुबह 10 बजे खुलेंगे और रात 10 बजे बंद हो जाएंगे, लेकिन बैठने की क्षमता 50 फीसदी रखी गई है. रात 10 बजे तक भोजन की होम डिलीवरी की जा सकेगी. आंगनबाडी और शिशु गृह 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, जबकि धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 लोगों की मौजूदगी से खोल दिया गया है.
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