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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1 नवंबर को पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था.
Alleged money laundering case | Former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh sent to 14-day judicial custody.
— ANI (@ANI) November 15, 2021
(File photo) pic.twitter.com/fj5nQD13On
रिमांड बढ़ाने की ईडी की याचिका को खारिज करने के बाद एक हॉलिडे कोर्ट ने छह नवंबर को देशमुख (71) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह ने उन पर रंगदारी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे. सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख कई गलत कामों में शामिल था, जिसमें निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वेज़ को मुंबई में बार और रेस्तरां से ₹ 100 करोड़ इकट्ठा करने के लिए कहना शामिल था.
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