दिल्ली के अंदर स्थिति पर काबू पाने के लिए अब केजरीवाल सरकार (Delhi Government) ने एक बड़ा फैसला लिया है. आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) और तेलंगाना (Telangana) से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक अब क्वारंटाइन (Quarantine) रहना होगा. इस फैसले के चलते ही केजरीवाल सरकार ने सरकारी और पेड क्वारंटाइन फैसिलिटी चिन्हित भी की है.
लेकिन अब ये सवाल उठाता है कि क्या सबके लिए ये नियम सामान्य रहेंगे? तो आपको हम यहां बता देते हैं कि जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं. उन्हें दोनों डोज के सर्टिफिकेट को दिखाने या फिर उनके द्वारा पिछले 72 घंटे का आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाने पर 7 दिन का होम क्वारंटाइन करना जरूरी होगा.
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होम क्वारंटाइन की नहीं है सुविधा तो क्या करें?
ऐसे लोग सरकार द्वारा चिन्हित सराकरी या फिर पेड फैसिलिटी में 7 दिन तक क्वारंटाइन रह सकते हैं. इन सबके बीच ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आप बस, ट्रेन, हवाई यात्रा या फिर कार से भी दिल्ली आते हैं तो आपको इन नए नियमों का पालन करना ही होगा. दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद लिया है.
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नियम का उल्लंघन करने पर क्या होगा?
कोई भी व्यक्ति यदि इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको 7 दिनों के लिए सरकारी इंस्टिटयूशन क्वारंटाइम में रखा जाएगा. इन दोनों राज्यों से जो भी लोग अपने राज्यों के भवन में जाएंगे वहां पर इन नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी रेजिडेंट कमिश्नर की होगी. ऐसे करते हुए दिल्ली सरकार एक बड़े खतरे को आने से रोक रही है.
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