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कोरोना को लेकर बड़ी खबर जहां अब आपको केवल मास्क लगाने की जरूरत है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस रोकथाम उपायों के लिए लागू किए गए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द कर दिया है.
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कोरोना पाबंदियों को हटाने का फैसला
आपको बता दें कि, केंद्र सरकार ने दो साल बाद 31 मार्च से सभी कोरोना पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है. हालांकि आधिकारिक आदेश में कहा गया की फेस मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम फिलहाल जारी रहेंगे. इसके अलावा अन्य चीजों से सभी पाबंदियां हटा दी जाएगी. वहीं सरकार ने कहा की लोग अभी मास्क पहनना जारी रखें साथ ही सोशल डिस्टेंसिंगका भी ध्यान रखें. मिली जानकारी के अनुसार, इससे पहले सरकार ने स्थिति में सुधार और महामारी से निपटने के लिए अपनी तैयारियों का जायजा ले लिया है जिसके बाद NDMA ने फैसला लिया की कोरोना रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की अब आवश्यकता नहीं है.
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संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपाय
सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय के मौजूदा आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (ए) तारीख 25 फरवरी, 2022 के खत्म होने के बाद ऐसा माना जा रहा है की गृह मंत्रालय आगे कोई आदेश जारी नहीं करेगा. हालांकि स्वास्थ्य और जन कल्याण मंत्रालय MDHFW संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपाय अपनाने की सलाह देता रहेगा.
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