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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से रोकने से इनकार कर दिया.
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न्यायमूर्ति माधव जामदार की एकल पीठ श्री वानखेड़े के पिता, ध्यानदेव द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने मानहानिकारक बयान देने के लिए ₹ 1.25 करोड़ के हर्जाने की मांग की थी. याचिका में उल्लेख किया गया है कि श्री मलिक ने ट्विटर पर अपने बेटे का एक कथित जन्म प्रमाण पत्र लीक किया था जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि वह एक मुस्लिम था.
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