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आधार कार्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. जिसमें कई बार आधार कार्ड बनवाते समय लिंक में अक्सर गलती हो जाती है. क्या आप जानते है की नियमों के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है. इसके लिए आपको केवल एक बार मौका मिलता है.
आजकल कोई भी काम बिना आधार कार्ड के नहीं होता. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर पैसे निकालने तक में आधार कार्ड की आवश्यकता जरूर पड़ती है. आपको बता दें कि, पिछले कुछ सालों में आधार की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ गई है. आजकल हर जगह आधार कार्ड को बतौर आईडी प्रूफ यूज किया जाता है. इसका इस्तेमाल बच्चों के स्कूल के एडमिशन से लेकर बैंक में खाता खुलवाने तक, यात्रा में आईडी प्रूफ तक हर जगह किया जाता है. ज्वेलरी खरीदने से लेकर प्रापर्टी खरीदने तक हर जगह आधार का का यूज किया जाता है. ऐसे में सरकार ने इसकी बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए पांच साल से छोटे बच्चों के लिए आधार कार्ड बनाने की अनुमति दी है. पांच साल से छोटे बच्चों का नीला आधार कार्ड बनता है.
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नाम में कर सकते है बदलाव
अक्सर ऐसा होता है की आप के आधार कार्ड में नाम से जुड़ी कोई गलती निकल ही आती है. मान लीजिए आपके नाम की स्पेलिंग में कोई गलती है या शादी के बाद महिलाएं अपने सरनेम में बदलाव करना चाहती हैं तो वह ऐसा कर सकती है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार UIDAI के नियमों के तहत आप ऑलनाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से नाम में बदलाव कर सकते हैं लेकिन, इसकी लिमिट केवल दो ही है.
लिंग में भी होगा बदलाव
कई आधार कार्ड बनवाते समय लिंग में अक्सर गलती हो जाती है. UIDAI के नियमों के तहत इसमें बदलाव किया जा सकता है. इसके लिए आपको केवल एक बार मौका मिलता है.
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डेट ऑफ बर्थ में बदलाव
आपको बता दें कि, UIDAI के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड में गलत डेट ऑफ बर्थ होने पर केवल एक बार ही इसमें बदलाव कर सकता है. इसके बाद इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है.
जिसे आप बार-बार बदलवा सकते हैं
बदलाव के संदर्भ में वही कुछ जानकारियां ऐसी भी है जिसे आप बार-बार बदलवा सकते हैं जैसे घर का एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, फिंगर प्रिंट और रेटिना स्कैन को आप बार-बार अपडेट करा सकते हैं. इन्हें अपडेट कराने की कोई सीमा तय नहीं की गई है.
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