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अब बॉस के लिए ऑफिस टाइम के बाद किसी कर्मचारी को कॉल या मैसेज करना गैरकानूनी होगा. पुर्तगाल में इसके लिए कानून बनाया गया है. इसके तहत कार्यालय समय शुरू होने से पहले या बाद में अपने कर्मचारियों को काम के लिए कॉल/मैसेज या ईमेल करने वाले बॉस को दंडित किया जाएगा.
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'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, पुर्तगाल की संसद में पारित नए नियमों के तहत अगर कंपनियां अपने कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद और वीकेंड के दौरान कॉल या ईमेल करती हैं तो उन्हें पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा. इन नए श्रम कानूनों को देश की सत्ताधारी पार्टी ने कोविड-19 महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बाद पेश किया है.
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इस कानून के तहत कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम के दौरान बिजली और इंटरनेट बिल आदि का भुगतान भी करना होगा. नए नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी का छोटा बच्चा है तो वह 8 साल की उम्र तक घर से काम कर सकता है. हालांकि, पुर्तगाल के श्रम कानूनों में यह संशोधन दस से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों पर लागू नहीं होगा. पुर्तगाल की श्रम और सामाजिक सुरक्षा मंत्री एना मेंडेस गोडिन्हो का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम नई हकीकत बन गया है। इसलिए रिमोट के काम को आसान बनाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है.
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