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आज सुप्रीम कोर्ट ने संत
आसाराम बापू को बलात्कार के मामले में जमानत दे दी है। आसाराम को 31 मार्च तक बेल
दी गई है। उन्हें यह बेल Medical आधार पर दी गई है। आसाराम 86 वर्ष के है आसाराम
हृदय रोग के अलावा अन्य बिमारीयों से पीड़ित है जिस कारण उन्हें यह बेल मिली है। SC ने आसराम को
निर्देश दिया है कि वह इस अंतरिम जमानत के बाद अपने भक्तों से नही मिलेगे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
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आसाराम को 3 Policemen का Escort provide कराया जाएगा।
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वे अपने शिष्यों से सामूहिक रुप से नहीं मिल सकते।
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वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते है।
SC का यह फैसला गुजरात
के बलात्कार मामले का है। आसाराम पर ऐसे मामलों में अनेक केस है जिन की साज वे काट
रहे हैं।
आसाराम
को रेप केस में अजीवन कारावास की सजा
आसाराम को 2013 के रेप केस मामले में जनवरी 2023
में सजा सुनाई गई। यह मामला एक महिला ने दर्ज किया था।जो घटना के वक्त गांधीनगर के
पास के आश्रम में रह रही थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोट ने गुजरात सरकार से जवाब
मांगा था जिसमें उन्होंने निचली अदालत में
उम्रकैद की साज को खत्म करने की मांग की थी। लेकिन इस पर पीठ ने आसाराम के वकील से
कहा कि वह मुद्दे पर तभी फैसला करेंगे जब कोई चिकित्सीय आधार होगा।
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