हाई कोर्ट से संजय सिंह को लगा झटका, याचिका हुई खारिज

दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

संजय सिंह
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दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हो या आम नागरिक.

ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती 

दरअसल, दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार संजय सिंह ने मांग की थी कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी के आधार का खुलासा नहीं करने पर गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाए, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता ने संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के नियमों के मुताबिक है.

देश की छवि पर असर 

दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें उनकी ओर से कहा गया था कि ईडी ने राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें गिरफ्तार किया है. हाई कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता की इस दलील पर कोई राय नहीं देंगे क्योंकि यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी है और इसमें राजनीतिक उद्देश्यों को शामिल करने से देश की छवि पर असर पड़ सकता है.

रिट याचिका की आड़ में जमानत 

इससे पहले ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया था. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि आप के राज्यसभा सदस्य सिंह को कानून के अनुपालन में गिरफ्तार किया गया था और उनकी याचिका, जो एक रिट याचिका की आड़ में जमानत याचिका है, विचार योग्य है.

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