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कोरोना वायरस के चलते 2020 में सिनेमाघरों पर ताला लगा गया था, जिसके बाद सिनेमाघरों में 100% की क्षमता के साथ दर्शकों को वहां बैठने की इजाजत नहीं थीं। लेकिन एक बार फिर से केंद्र सरकार ने 100% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दे दी है। सरकार की तरफ से सिनेमा हॉल को 100% कैपिसिटी के साथ चलाने की अनुमति नई गाइडलाइन्स के जरिए दी गई थी। अब इसी चीजों को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को जारी किया गया है।
मंत्रालय द्वारा जो एसओपी है इसमें सभागार और बाकी आम जगहों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना जरूरी है। सिनेमाघरों में एंट्री करने से पहले मास्क लगाना जरूरी होगा। हर गेट पर लोगों के लिए सैनेटाइजर की व्यवस्था जरूरी है। सिनेमा हॉल में थूकना मना होगा। जो भी सिनेमा हॉल में एंट्री करेंगे उसके पास मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। 1 फरवरी से ये नियम लागू हो जाएंगे और 100 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ सिनेमा हॉल अपना काम करेंगे।
पार्किंग लॉट्स और सिनेमा हॉल के पास भीड़ को कंट्रोल करने के भी आदेश दिए गए हैं। वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा लिफ्ट में भी ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। इतना ही नहीं, सिनेमा हॉल के लॉबी, वॉशरूम और कॉमन एरिया के बाहर इंटरवल के वक्त भी भीड़ इक्क्ट्ठा करना वर्जित होगा। साथ ही इंटरवल के वक्त दर्शकों को अपनी सीट नहीं छोड़ने के लिए भी कहा जा सकता है। लंबे इंटरवल भी मूवी के वक्त रखे जाएंगे। ताकि नियमों के मुताबिक अलग-अलग सीटों पर बैठे लोगों को ऑडिटोरियम में मूवमेंट करने में आसानी होगी।
कोरोना वायरस के चलते सिनेमाघरों पर लगे थे ताले
मार्च 2020 में कोरोना वायरस की जब शुरुआत हुई थी तब सिनेमाहॉल्स, मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया गया था। इसके चलते बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। केंद्र सरकार की तरफ अनलॉक 5 के अंतगर्त अक्टूबर के महीने में सिनेमाघरों को फिर से खोलने की इजाजत दी गई थी। इतना ही नहीं सिनेमाघरों में एंट्री करने के लिए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनीटाइजेशन जैसे कई नियम को लागू किए गए थे।
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