कोरोना के चलते इन दस्तावेजों को लिंक करने की तारीख इस साल कई बार बढ़ाई जा चुकी है ऐसे में एक बार फिर से इनको लिंक करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है.
देश के दो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो यह अमान्य हो जाएगा जिसका कोई भी उपयोग नहीं रह जाएगा. ऐसे में कोरोना के चलते इन दस्तावेजों को लिंक करने की तारीख इस साल कई बार बढ़ाई जा चुकी है वहीं इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर है.
नहीं होगी कोई भी परेशानी
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत, यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड अमान्य माना जाएगा. इसके अलावा अगर आप लिंक नहीं हैं तो आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे. ऐसे में आपका टैक्स रिफंड भी अटक सकता है. अगर आप इन सभी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो तुरंत अपने पैन को आधार से लिंक कर लें.
अपने पैन को आधार से कैसे लिंक करें
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा.
साइट के लेफ्ट साइड में आपको Link Aadhar का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें.
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल्स भरने का ऑप्शन खुल जाएगा, इसमें अपनी सारी डिटेल्स भरें.
इन विकल्पों में पैन नंबर, आधार नंबर भरने, भरने का ऑप्शन भी होगा.
सभी विवरण भरने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें.
इतना करने के बाद आधार लिंक पर क्लिक करें.
क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.
इसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देगी.
जानिए ऑफलाइन मोड का तरीका
अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो भी आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको SMS की मदद लेनी होगी. SMS के जरिए अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर> टाइप करना होगा और 567678 या 561561 पर एसएमएस करना होगा. ऐसा करने के बाद आपको पैन लिंक करने की जानकारी मिल जाएगी.