लोगों ने एक समय भी देखा है जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए महीनों तक आरटीओ का चक्कर लगाना पड़ता था. लेकिन अब सरकार ने लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं. अब आपको न तो बार-बार आरटीओ के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही किसी एजेंट के जरिए लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करना होगा. अब आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर वाहन पंजीकरण जैसी कई चीजों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागरिकों के लिए ऑनलाइन परमिट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस से संबंधित लगभग 58 सेवाएं बनाई हैं.
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस
इन 58 ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनका आधार सत्यापन हो चुका है. मंत्रालय ने कहा है कि आधार सत्यापन के आधार पर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई काम घर बैठे ही किए जाएंगे. इसके साथ ही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन करना, लाइसेंस में पता अपडेट करना और वाहन ट्रांसफर के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है.
ऑनलाइन सुविधाओं की संख्या
कोई भी व्यक्ति इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है, बस उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए. इसके साथ ही व्यक्ति को अपना आधार कार्ड वेरीफाई भी कराना होगा. अब आप सोच रहे होंगे कि जिनका आधार कार्ड नहीं है उनका क्या होगा. आपको बता दें कि जिन लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उनका भी सरकार ने पूरा ख्याल रखा है, सीएमवीआर- 1989 के नियम के मुताबिक आधार के अलावा कोई भी वैकल्पिक दस्तावेज जमा किया जा सकता है. मंत्रालय ने कहा है कि ऑनलाइन सुविधाओं की संख्या बढ़ने से आरटीओ कार्यालय में भीड़भाड़ कम होगी. इससे लोगों के समय की भी काफी बचत होगी.
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन
अगर आप सोचते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 18 साल की उम्र जरूरी है तो आप गलत हैं. मौजूदा नियमों के मुताबिक 16 से 18 साल की उम्र के लोग भी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन ये लाइसेंस रखने वाले लोग बिना गियर के ही गाड़ी चला सकते हैं. साथ ही इस लाइसेंस को बनवाने के लिए माता-पिता की मंजूरी जरूरी है. इस लाइसेंस की खासियत यह है कि आप इसे घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको नॉर्मल टेस्ट देना होगा.
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