कोरोना मरीजों को राहत देने के लिए बीमा कंपनियों को ऐसा आदेश दिया गया है, जिसकी उन्हें जरूरत थी.
कोरोना (Coronavirus) को देखते हुए भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने इस बात के निर्देश दे दिया है कि कोरोना से संबंधित किसी हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) क्लेम को अब 60 मिनट तक यानी की एक घंटे के अंदर-अंदर निपटाया जाए. दिल्ली हाईकोर्ट के इस मामले को लेकर आए एक आदेश के बाद यह निर्देश सामने आया है.
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Court) की ओर से ये आदेश दिया गया था कि इरडाई ने बीमा कंपनियों से कैशलेस क्लेम त्वरित तरीके से निबटाने का निर्देश दे. उन्होंने सभी कंपनियों से कहा कि वे इस बारे में सभी जरूरी जानकारी दे दें कि कोरोना मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर और बाकी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद एक घंटे भीतर कैशलेस क्लेम निपटाया जाएगा.
इससे कही न कही कोरोना पीड़ित मरीजों को राहत मिलने वाली है और अस्पतालों में बेड की परेशानी भी दूर होगी. ऐसे में मरीजों को डिस्चार्ज करना और नए मरीजों को भर्ती करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा. इरडाई ने ये भी कहा कि कोविड के कैशलेस क्लेम 30 से 60 मिनट के भीतर किए जाएं, ताकि मरीजों को डिस्चार्ज करने में देरी न हो और साथ ही अस्पतालों में बेड भी आसानी से खाली होते रहें.
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वही, भारत में कोरोनावायरस की सुनामी का खौफनाक मंजर सामने आ चुका है. वही आज कोरोना (Corona) संक्रमितों का आंकड़ा अब चार लाख के पहुंच चुका है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 401,993 नए कोरोना केस आए और 3523 संक्रमितों की जान चली गई. हालांकि 2,99,988 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं. इससे पहले गुरुवार को देश में 386,452 नए केस आए थे. दुनियाभर के करीब 40 फीसदी केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं.