कोरोना संकट के बीच इस महीने के अंत से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार की ओर से दी गई मंजूरी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. वहीं शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी.
आपको बता दें कि महीने के अंत में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के सिलसिले में कुछ शर्तों के साथ यूपी में यात्रा करने की अनुमति दी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आरटी-पीसीआर की निगेटिव जांच रिपोर्ट को जरूरत के मुताबिक लागू करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इस बैठक के बाद बताया गया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ की जा सकती है.
कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कहा गया है कि इस मुद्दे पर कांवड़ संघों से चर्चा की जाए और कम से कम लोगों को कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए कहा जाए. इसके साथ ही दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा गाइड लाइन जारी की जाए। यदि आवश्यक हो तो RTPCR निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से लागू की जाए.
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