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1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पीड़ितों को रोजगार देने के लिए भर्ती मानदंडों में और छूट को मंजूरी दी है। 88 आवेदकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा में 55 वर्ष तक की पूरी छूट को मंजूरी दी गई है। इस मामले में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया किआवेदकों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई है और सभी 88 आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष तक बढ़ा दी गई है।
उपराज्यपाल दफ्तर से जारी एक नोट में कहा गया है, ''इस संबंध में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, जन प्रतिनिधियों और पीड़ितों के समूहों द्वारा बार-बार अभ्यावेदन दिया गया था, जिन्होंने हाल ही में उपराज्यपाल से मुलाकात की थी।'' वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए नौकरियों के प्रावधान सहित पुनर्वास पैकेज को 16 जनवरी, 2006 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई थी।
पहले भी दी शैक्षणिक योग्यता में छूट
अक्टूबर 2024 में, सक्सेना ने विशेष अभियान के दौरान प्राप्त कुल 72 में से छूटे हुए 50 आवेदकों को एमटीएस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में पूर्ण छूट दी थी। राजस्व विभाग को उन आवेदकों के बच्चों में से एक को रोजगार देने के मामलों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया, जिनमें आवेदकों ने रोजगार की आयु पार कर ली थी। इन निर्देशों के बाद राजस्व विभाग ने 28 नवंबर, 2024 से 30 नवंबर, 2024 तक विशेष शिविर आयोजित किए और प्रमुख समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित कर 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से आवेदन मांगे थे।
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