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केंद्र सरकार के वैक्सीन स्टॉक के ‘अधिकतम मासिक सीमा’ के लिए बनाए एक नए नियम के चलते अब प्राइवेट अस्पतालों अब 1 जुलाई से सीधे निर्माताओं से Covid 19 की वैक्सीन नहीं ख़रीद सकेंगे, इसके लिए अस्पतालों को कोविन पर ऑर्डर लेना होगा.
मंगलवार को मुंबई में वितरित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दस्तावेज के अनुसार, प्राइवेट अस्पताल अधिकतम वैक्सीन स्टॉक अपनी औसत दैनिक खपत का दोगुना ख़रीद सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें पूर्व के महीने में अपने अनुसार कोई एक विशेष सप्ताह चुनना होगा.
प्राइवेट अस्पतालों के लिए हुई वैक्सीन स्टॉक की सीमा तय
मिसाल के तौर पर अगर एक प्राइवेट वैक्सिनेशन सेंटर जुलाई महीने के लिए 10-16 जून की तारीख़ चुन कर देता ऑर्डर कर देता है जबकि उस बीच 630 खुराक दिए हुए थे, तो इस हिसाब से औसत दैनिक डोज़ 90 होगा.
इस हिसाब से 10-16 जून के सप्ताह का 7 दिन माना जाएगा. तो प्राइवट वैक्सिनेशन सेंटर को ऑर्डर के समय औसत डोज़ की जरुरत 90 मान कर चलना होगा. इसलिए, अस्पताल जुलाई महीने लिए अधिकतम 5,400 डोज़ ऑर्डर करना होगा यानी कि 90 डोज़ औसत दैनिक जरुरत के हिसाब से 30 दिनों के लिए 2,700 डोस हुआ और फिर 2 डोज़ के हिसाब से 5,400 हुआ.
इससे जुड़ी जानकारी कोविन वेबसाइट हासिल की सकती है.
1 जुलाई से सीधे निर्माताओं से नहीं ख़रीद सकेंगे वैक्सीन
केंद्र सरकार ने प्राइवट अस्पतालों में ख़रीदी जाने वाली वैक्सीन को लेकर अहम कदम उठाया है, महीने की वैक्सीन ख़रीद पर अब सीमा तय की गई है. केंद्र ने आदेश जारी किया है की अस्पतालों ने 1 हफ़्ते में जितना टीकाकरण किया है उससे उसका रोजाना का औसत निकाल कर टीकाकरण का आवंटित किया जाएगा और जो भी नम्बर आएगा उसके अधिकतम दोगुना टीके ही प्राइवेट अस्पताल खरीद सकेंगे.
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