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उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाई जाएगी. राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी है. हालांकि फीस बढ़ाने के लिए कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं. सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि फीस में सालाना 5 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए.
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फीस वृद्धि को लेकर जारी हुआ बयान
इससे पहले कोरोना संक्रमण के दौर को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी. हाल ही में सरकार ने एक आदेश में कहा है कि कोरोना संक्रमण में कमी से स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, ऐसे में फीस बढ़ाई जा सकती है. राज्य सरकार की ओर से जारी पत्र में निर्देश दिया गया है कि प्राइवेट स्कूलों में फीस 5 फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ाई जाए. शासन द्वारा जारी इस आदेश के बाद प्रदेश के सभी शिक्षा बोर्डों के सभी प्राइवेट स्कूल सत्र 2022-23 से नियमानुसार फीस बढ़ा सकते हैं.
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2019-20 के आधार पर ही बढ़ेगी फीस
अतिरक्त मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर आदेश जारी किया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल फीस में वृद्धि वर्ष 2019-20 के शुल्क ढांचे के आधार पर की जा सकती है.
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