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ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों की शिकायत रहती है कि हम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और एक झटके में सरकार हमसे इनकम टैक्स ले लेती है. वेतनभोगी वर्ग के लोगों की भी शिकायत है कि कारोबारी अपना टैक्स तो बचा लेते हैं, लेकिन हम नहीं बचा पाते. अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो टेंशन न लें. यहां हम आपको सरकार की ऐसी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, जहां आप निवेश कर सकते हैं और अपने टैक्स पर छूट पा सकते हैं, तो चलिए देरी की बात करते हैं.
म्यूचुअल फंड में निवेश
आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में निवेश कर भी टैक्स बचा सकते हैं. यहां सेक्शन 80सी के तहत आप 1 लाख 50 हजार रुपये की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं. लोगों के लिए सैलरी पाने का सबसे आसान जरिया कर्मचारी भविष्य निधि माना जाता है. सेक्शन 80सी के तहत आप जमा पीएफ पर 1 लाख 50 हजार रुपये की टैक्स छूट पा सकते हैं. म्यूचुअल फंड में निवेश कर बचा सकते हैं टैक्स आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में निवेश करके धारा 80सी के तहत कटौती का लाभ उठा सकते हैं. रिटर्न और टैक्स छूट जैसे दोहरे फायदे की वजह से नौकरीपेशा लोग इस योजना में काफी निवेश करते हैं.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड
टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है. इस योजना में निवेश के साथ-साथ परिपक्वता राशि और ब्याज भी कर मुक्त होता है, यानी निवेश के अलावा परिपक्वता निधि और ब्याज की राशि भी कर मुक्त रहती है. अगर आप लंबी अवधि में सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा प्लान हो सकता है. यहां बना सकते हैं बड़ा फंड, पीपीएफ खाते में निवेश करने पर सेक्शन 80सी के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये की छूट मिलती है.
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