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दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब दिल्ली सरकार ने ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है. शराब के लिए अब ऑर्डर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए करना होगा.आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी. राज्य सरकार की ओर से जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के ज़रिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे.
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कोरोना के कम होते हुए केस को देखते हुए दिल्ली को फिर से धीरे-धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी शराब की दुकानों को खोलने पर फैसला नहीं हुआ है. ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लोगों को घर बैठे शराब ऑर्डर करने की छूट दी है.
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इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को होम डिलीवरी नहीं की जाएगी. बता दें कि कोरोना के चलते पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि वे शराब की होम डिलीवरी पर विचार करें, क्योंकि शराब की दुकानों के बाहर भीड़ के कारण कोरोना नियमों की अनदेखी की कई तस्वीरें सामने आई थी. इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आते ही दिल्ली में फिर से शराब की दुकानें बंद कर दी गई थीं.
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