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भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. आम्रपाली ग्रुप और एमएस धोनी के बीच लेन-देन का मामला चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. एमएस धोनी को आम्रपाली ग्रुप से 150 करोड़ रुपये का बकाया लेना है, दूसरी तरफ ग्रुप के ग्राहकों को उनके फ्लैट नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है.
आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी
आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा यह मामला पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था, जहां हाईकोर्ट ने कमेटी का गठन किया था. मामले को सुलझाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वीना बीरबल की अध्यक्षता वाली यह समिति जिम्मेदार थी. समिति के गठन के बाद ही पीड़ितों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पीड़ितों की ओर से दलील दी गई है कि आम्रपाली ग्रुप के पास फंड की कमी है, इसलिए उनके द्वारा बुक किए गए फ्लैट उपलब्ध नहीं हैं.
पीड़ितों का कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनका 150 करोड़ रुपये का बकाया दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सामने ले लिया है. महेंद्र सिंह धोनी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एंबेसडर थे, इसके लिए उन्हें 150 करोड़ रुपये मिलने हैं. अब पीड़ितों की ओर से दलील दी गई है कि अगर आम्रपाली ग्रुप एमएस धोनी का बकाया चुकाने के लिए पैसा खर्च करता है तो उनके फ्लैट नहीं मिलेंगे.
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