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सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस समय आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया गया है, पार्टी को राउज एवेन्यू स्थित अपना दफ्तर 15 जून तक खाली करना होगा। अदालत की तरफ से आम आदमी पार्टी को 15 जून तक का समय दिया गया है, इसके बाद दफ्तर को खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए दफ्तर खाली करने के लिए 3 महीने की मोहलत दी है, चुनाव होने के बाद ही दफ्तर को खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि, आम आदमी पार्टी अपना दफ्तर खोलने के लिए जमीन के संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन करें।
चुनाव के बाद खाली होगा दफ्तर
सूत्रों के मुताबिक, राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है, इस जमीन का उपयोग एवेन्यू कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए होना था, इसके अलावा यहां पर एक एक्स्ट्रा कोर्ट रूम का निर्माण करना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, 'आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए हम 3 महीने का अतिरिक्त समय दे रहे हैं इसके बाद यह जमीन खाली करनी होगी।' इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 'आप' कार्यालय के लिए वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस से संपर्क करने के लिए भी कहा है।
भूमि पर नहीं है कानूनी अधिकार
'आप' पार्टी के समर्थन में आते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा है उन्होंने यह कहा है कि, 'आप' को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उसे अन्य राष्ट्रीय दलों की तुलना में दफ्तर के लिए काम अनुकूल परिसर आवंटित किया गया है, पार्टी को बदरपुर में जमीन दी जा रही है जबकि अन्य सभी दलों का दफ्तर बेहतरीन स्थानों पर है। अदालत ने यह भी कहा है कि, वर्तमान भूमि पर कब्जा जारी रखने का आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
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