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कोरोना काल में 30 हजार से ज्यादा बच्चे अपने माता-पिता को खो चुके हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी परवरिश और शिक्षा को लेकर कुछ बड़े और सख्त निर्देश दिए हैं. देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोरोना के कारण अपने माता-पिता या अभिभावकों को खो चुके बच्चों की परवरिश और शिक्षा सुनिश्चित करना सरकारों की जिम्मेदारी है.
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इसने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी अनाथ बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से चले. उन्होंने राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार से ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने को कहा है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी अनाथ बच्चों को तुरंत खाना, दवा और कपड़े मुहैया कराए जाएं. साथ ही जिन बच्चों के माता-पिता उन्हें रखने में असमर्थ हैं, उन बच्चों को अब सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया जाए.
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