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भारत के नए डिजिटल नियमों को सोशल मीडिया कंपनियों ने मान लिया है. इस क्रम में सभी सोशल मीडियों ने केंद्रीय आईटी मंत्रालय को जवाब भी दे दिया है. लेकिन ट्विटर ने अब तक सरकार के डिजिटल नियमों को मानने की दिशा में कोई प्रतिक्रिया या जवाब नहीं दिया है. ट्विटर शुरु से ही अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करना चाहता है. इस नए कानून के लिए उसने सरकार से कुछ वक्त मांगा है.
क्या है नया कानून
नए नियमों के तहत यह व्यक्ति सोशल मीडिया कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए, जो भारत में कार्यरत हो. सूत्रों ने बताया कि ज्यादातर बड़े सोशल मीडिया मंचों ने मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी का ब्योरा आईटी मंत्रालय से साझा कर दिया है. सूत्रों ने बताया कि सोशल मीडिया मध्यवर्ती इकाइयों मसलन गूगल, फेसबुक, व्हॉट्सएप, कू, शेयरचैट, टेलीग्राम और लिंक्डइन ने नए नियमों के अनुसार मंत्रालय से ब्योरा साझा कर दिया है. लेकिन ट्विटर अब भी इन नियमों का अनुपालन नहीं कर रही है.
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ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनियों ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के अनुसार अपने मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को दी है. इन कंपनियों में कू, शेयरचैट, टेलिग्राम, लिंक्डिन, गूगल, फेसबुक, वॉट्सऐप जैसी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियां शामिल हैं. इन सभी ने मंत्रालय के साथ नए नियमों के तहत मांगी गई जानकारी साझा की है. ट्विटर ने आईटी मंत्रालय द्वारा मांगी गई जानकारी अभी तक साझा नहीं की है.
गूगल, फेसबुक और व्हॉट्सएप ने नए डिजिटल नियमों के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ब्योरा साझा कर दिया है, लेकिन ट्विटर अभी इन नए नियमों का पालन नहीं कर रही है. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि टि्वटर ने अभी तक मंत्रालय को मुख्य अनुपालन अधिकारी का ब्योरा नहीं दिया है. वहीं नोडल संपर्क और शिकायत अधिकारी के रूप में एक विधि कंपनी में काम करने वाले वकील का नाम दिया है.
सोर्स- भाषा
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