Story Content
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों की भर्ती को लेकर हाल में हुए नियमों में बदलाव को लागू करने पर रोक लगा दी है. बैंक ने इससे पहले भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए तीन महीने से ऊपर की गर्भवती महिलाओं को 'अस्थायी अनफिट' घोषित किया था. बैंक ने कहा था कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के चार महीने के भीतर बैंक में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है. इस फैसले के लिए बैंक को काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था. लेबर यूनियन और दिल्ली महिला आयोग ने भी बैंक के इस फैसले की आलोचना की.
एसबीआई द्वारा जारी बयान
एसबीआई ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा, 'एसबीआई ने हाल ही में बैंक में नियुक्ति से संबंधित विभिन्न फिटनेस मानकों की समीक्षा की. इसमें गर्भवती महिला उम्मीदवारों से जुड़े नियम भी शामिल थे. संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य स्वास्थ्य के विभिन्न मानकों पर किसी प्रकार की स्पष्टता प्रदान करना था, जहां दिशानिर्देश या तो स्पष्ट नहीं थे या बहुत पुराने थे.
बैंक ने कहा है कि नियमों में हालिया बदलाव को मीडिया के कुछ वर्गों में महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया गया. एसबीआई ने बयान में आगे कहा, "...लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एसबीआई ने गर्भवती महिलाओं की भर्ती के लिए नियमों में किए गए बदलावों को लागू करने पर रोक लगा दी है और इस संबंध में पहले के निर्देश लागू रहेंगे." '
Comments
Add a Comment:
No comments available.