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न्यूड फोटोशूट कराकर फंस रहे हैं रणवीर सिंह, उनके खिलाफ मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. यह प्राथमिकी चेंबूर निवासी ललित टेकचंदानी ने दर्ज कराई है. रणवीर पर महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप है. रणवीर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292, 293, 509 और सूचना प्रौद्योगिकी (IPC) अधिनियम की धारा 67 (a) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
रणवीर के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, उन्हें 7 साल तक की कैद हो सकती है. उसके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67(A) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, जो गैर जमानती है. चारों धाराओं के तहत क्या सजा हो सकती है?
IPC की धारा 292
प्रावधानः इसमें अश्लीलता को परिभाषित किया गया है. इसके तहत अगर कोई किताब, कागज, पैम्फलेट, पत्रिका, लेख, ड्राइंग या ऐसी कोई चीज अश्लील मानी जाती है, जो कामुक हो या कामुक हो या जिसे देखकर, सुनकर या पढ़कर लोगों को भ्रष्ट कर दे.
- कितनी सजा: पहली बार दोषी पाए जाने पर 2 साल कैद और 2 हजार रुपये जुर्माना.
- प्रावधान: यदि कोई व्यक्ति 20 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को ऐसी अश्लील सामग्री बेचता है या दिखाता है या प्रदर्शित करता है या वितरित करता है या यहां तक कि वितरित करने का प्रयास करता है, तो इस धारा के तहत मामला दर्ज किया जाता है.
- कितनी सजा: पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद और 2 हजार रुपए जुर्माना.
67 (ए)
- प्रावधान: यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित करता है, जो यौन है, तो यह धारा लगाई जाती है। यह धारा यौन कृत्यों वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड का प्रावधान करती है।
- कितनी सजा: यह गैर जमानती अपराध है. इसके तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर उसे 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं दूसरी बार दोषी पाए जाने पर उसे 7 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है.
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