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भारतीय नागरिकों को "इंडियन पोस्ट सेवेरल सर्विसेज" की ओर से कई तरह की मदद मिलती है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो योजनाएं ऐसी है जिससे उन्हें काफी ज्यादा तरजीह मिलती है और वो दो योजनाएं है:- सार्वजानिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना(एससीएसएस).
वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारतीय डाक के तरफ से एक राहत भरी खबर आई है कि वो बिना शाखा जाए अपने निवेश खातों से आंशिक रूप से धन निकाल सकते है. नए नियमों के तहत जो भी वरिष्ठ नागरिक है या फिर 60 वर्ष से ज्यादा के लोग होंगे, वो अपने एक अधिकृत व्यक्ति को पैसे भुगतान के लिए भेज सकते है.
अधिकृत व्यक्ति द्वारा पीपीएफ फंड निकालने के नियम:
- डाकघर जाकर SB- 12 फॉर्म भरें और उसपर अपना साइन करें. सिर्फ शिक्षित वरिष्ठ नागरिक ही इस सुविधा का प्रयोग कर सकते है.
- थोड़ा पैसा निकलने के लिए या खाता बंद करने के लिए भी खाताधारकों को एसबी -7 फॉर्म या एसबी -7 बी फॉर्म पर साइन करना जरुरी है.
- व्यक्ति को खाताधारक के साथ-साथ अधिकृत व्यक्ति के भी पहचान और पता का प्रमाण देना जरुरी है.
- व्यक्ति को पैसा निकालने के लिए पासबुक भी जमा करना होगा.
- डाकघर के अधिकारियों द्वारा खाताधारक के हस्ताक्षर को मिलान कराया जाएगा, उसके बाद फण्ड जारी करके लेनदेन की पूरी प्रक्रिया खत्म होगी.
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