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राज्य में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने नए साल के कम महत्वपूर्ण समारोहों को सुनिश्चित करने के कुछ नियम-निर्देश जारी किए. सर्कुलर राज्य सरकार के पिछले आदेश को दोहराता है जिसमें रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गयी है.
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बंद हॉल में क्षमता का 50 प्रतिशत तक सभा हो सकती है और खुले स्थान में 25 प्रतिशत तक सभा हो सकती है.जनता को मरीन ड्राइव, गिरगाम चौपाटी, जुहू बीच और गेटवे ऑफ इंडिया जैसे लोकप्रिय स्थानों पर जाने से बचना चाहिए और पार्क, उद्यान और वरिष्ठ नागरिकों को घर पर रहना चाहिए.
31 दिसंबर को समुद्र तटों, बगीचों, गलियों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र हुए नागरिक सामाजिक दूरी बनाए रखें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें. नियम नए साल के जश्न के अवसर पर किसी भी तरह के धार्मिक/सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगाते हैं और आतिशबाजी की भी मनाही करते हैं.
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