Story Content
मुख्तार अंसारी को लगा बड़ा झटका लगा है. गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने 1996 में दर्ज एक मामले दोषी करार दिया था. कोर्ट ने गुरुवार को 10 साल की जेल सुनाई और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट पहले ही मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को दोषी करार दे चुका था. दोपहर 2 बजे कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया. मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के एक दूसरे मुकदमे में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.
क्या है पूरा मामला ?
बता दें कि मुख्तार को अभी तक किसी भी मामले में सज़ा नहीं हुई है, मुख्तार के खिलाफ 1996 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. मुख्तार के खिलाफ वाराणसी में 31 साल पहले हुए कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय मर्डर केस और एडिशनल एसपी पर हुए जानलेवा हमले समेत पांच मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी. अंसारी के ऊपर कुल 5 गैंग चार्ज में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी. इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी. इस मामले में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था. कोर्ट ने मुख्तार को अधिकतम सजा दी है.
अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे
वाराणसी के थाना चेतगंज में अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी
गाजीपुर के थाना कोतवाली में वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी
चंदौली के मुगलसराय थाने में कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 के तहत मामला दर्ज हुआ. गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी.
वाराणसी के थाना कैंट में राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी
गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला.
Comments
Add a Comment:
No comments available.