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हिजाब मामले में सुनवाई पूरी कर चुके कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिजाब बैन के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दी हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना जरुरी नहीं हैं. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जे एम काजी की पूर्ण पीठ को उड्डपी की लड़कियों की याचिका की सुनवाई के लिए गठित किया गया था. इन सभी लड़कियों ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें कक्षाओं में स्कूल यूनिफार्म के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए उन्होंने कहा था कि यह उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है.
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सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम
हाईकोर्ट के फैसले से पहले राज्यभर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. कोप्पल, गडग, कलबुर्गा, दावणगेरे, हासन, शिवामोगा, बेलगांव, बेंगलुर और धारवाड़ में धारा 144 को लागू कर दिया गया है.
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