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राजधानी दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण पर ज्यादा सख्ती करने की तैयारी हो चुकी है. ध्वनि प्रदूषण को लेकर Delhi Pollution Control Committee सख्त कदम उठाने की तैयारी में है. जिसके तहत ध्वनि प्रदूषण के मामले में दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने जुर्माने की राशि में संशोधन का ऐलान कर दिया है. अब नए संशोधन के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्र होंगे जब्त
इसी के साथ जनरेटर सेट के ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. और साथ ही अब ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्र को जब्त भी किया जाएगा.
1000-3000 तक का जुर्माना
नए नियम के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा तय समय के बाद पटाखा जलाने पर लगने वाले जुर्माने की राशि में भी संशोधन किया गया है. रिहायशी और कमर्शियल इलाके में यह राशि 1000 और साइलेंट जोन में 3000 रुपए होगी.
अगर किसी शादी समारोह या धार्मिक उत्सव में पटाखे जलाने जैसे नियमों को तोड़ा जाता है, तो रिहायशी व कमर्शियल इलाके में आयोजक पर 10 हजार और साइलेंट जोन में 20 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. लेकिन अगर उसी तय क्षेत्र में नियमों की दोबारा अवहेलना होती है, तब जुर्माने की राशि बढ़ाकर 40 हजार कर दी जाएगी.
ऐसा करने पर बढ़ जाएगा जुर्माना
वहीं, दो बार से ज्यादा नियम के उल्लंघन के मामले में एक लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, साथ ही उस तय क्षेत्र को भी सील कर दिया जाएगा.
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