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सांसदों के 10 कोटे के अलावा किसी नेता या मंत्री की सिफारिश पर केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश नहीं होगा. केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा मंत्रालय का कोटा खत्म करने का फैसला किया है. अब केवल सांसदों को ही अपने निर्वाचन क्षेत्र में 10 प्रवेश लेने का अधिकार है. अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश में सांसदों को छोड़कर सभी कोटा खत्म करने का फैसला किया है. यानी अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास भी सांसद के तौर पर 10 कोटा बचेगा, उनके मंत्रालय को दिया गया बड़ा कोटा छीन लिया गया है.
एक सांसद केवल 10 छात्रों के प्रवेश की सिफारिश कर सकता है
सांसदों को निर्णय से अवगत कराया जा रहा है ताकि वे 10 बच्चों के अलावा अन्य प्रवेश के लिए शिक्षा मंत्रालय को सिफारिशें न भेजें. लोकसभा सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय विद्यालयों में अधिकतम 10 बच्चों के प्रवेश की सिफारिश कर सकते हैं. इसी तरह राज्यसभा सांसद अपने राज्य के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में अधिकतम 10 बच्चों का नामांकन करा सकते हैं. पहले सांसदों का यह कोटा सिर्फ छह दाखिले के लिए था, जिसे 2016-17 में बढ़ाकर 10 कर दिया गया. इस कोटे के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री 450 दाखिले की सिफारिश कर सकते हैं. ये सिफारिशें भी वही थीं जो किसी नेता या सांसद के जरिए मंत्रालय में आती थीं.
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