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उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में छेड़छाड़ के एक मामले में दर्ज केस का फैसला आ गया है. ये फैसला 24 साल बाद आया है. 24 साल बाद फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी पर 600 रुपये का जुर्माना लगाया और अदालती कार्यवाही खत्म होने तक हिरासत में रखने की सजा सुनाई. इस तरह छेड़छाड़ के आरोपी को 24 साल बाद कुछ घंटों की सजा मिली और 600 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
छेड़छाड़ के आरोपी को सजा
आपको बता दें कि 1999 में पुलिस ने आरोपी सुरेश कुर्मी निवासी रजाैली के खिलाफ शिकायत मिलने पर अदलहाट थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था. सुरेश मौर्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 504, 506 के तहत दर्ज मामले की सुनवाई 24 साल तक चली. मामले में सभी गवाहों को सुनने और बहस करने के बाद, मिर्ज़ापुर सिविल जज ने कलअपना फैसला सुनाया.
सुनवाई तक हिरासत में
अदालत ने आरोपी को अदालत की सुनवाई तक हिरासत में रखने की सजा सुनाई और 600 रुपये का जुर्माना भी लगाया. सुनवाई के दौरान पुलिस ने मामले की पैरवी करते हुए गवाहों को अदालत के सामने पेश किया. बताया गया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस विभाग ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच के बाद उसे कोर्ट में पेश किया.
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