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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. इसके मुताबिक अब इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी होगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व में जारी अधिसूचना में बदलाव करते हुए यह फैसला किया है. इसके तहत तीन साल तक टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी.
वाहनों की खरीद पर छूट
वहीं, राज्य में ही निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर यह छूट पांच साल के लिए मान्य होगी। सरकार की ओर से सभी जिलों के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं. प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के अनुसार 14 अक्टूबर 2022 से अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में बेचे एवं पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत कर छूट दी जायेगी.
इलेक्ट्रिक वाहन नीति
दूसरी ओर, 14 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचित इलेक्ट्रिक वाहन नीति की प्रभावी अवधि के चौथे और पांचवें वर्ष में, यानी 14 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2027 तक निर्मित ईवीएस पर भी 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, राज्य में बेचा और पंजीकृत. इलेक्ट्रिक वाहन के अर्थ के संबंध में भी स्पष्टीकरण दिया गया है. इसके अनुसार, EV इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग करने वाले सभी ऑटोमोबाइल को संदर्भित करता है जो बैटरी, अल्ट्राकैपेसिटर या ईंधन सेल द्वारा संचालित होते हैं. इनमें सभी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं.
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