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बंगाल से एक खबर सामने आई है चुनाव के बाद हुई हिंसा का मामले मैं पश्चिमी बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है वही आपको बता दें कि सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. दरअसल 19 अगस्त को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिया था उसी आदेश पर सरकार ने चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट की याचिका में ममता सरकार के द्वारा कहा गया कि उसे निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है. आपको बता दें सीबीआई टीएमसी के पदाधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने में अभी व्यस्त है.
बंगाल में बीजेपी को झटका
ममता बनर्जी की सरकार को उच्च न्यायालय ने बड़ा झटका देते हुए 5 जजों की बेंच ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया है. वही आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है और यह जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी. इसमें पश्चिमी बंगाल काडर सीनियर अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक बंगाल की तृणमूल सरकार की ओर से हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच का विरोध किया गया था. आपकी जानकारी के लिए बता दे कोर्ट ने सीबीआई को 6 हफ्ते के भीतर अपनी जांच की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.
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