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सरकार ने नए ड्रोन नियम जारी कर दिए हैं, सरकार ने भारत में ड्रोन उड़ाने के नियमों को और भी आसान कर दिया है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने देश में ड्रोन उड़ाने की परमीशन के लिए लगने वाले फॉर्म्स की संख्या को 25 से घटाकर 5 कर दिया है. वहीं इस पर लगने वाले 72 तरह के फीस को भी घटाया गया है. नए नियम आने के बाद अब आपको कुल 4 तरह के शुल्क देने होंगे. नए ड्रोन नियमों (Drone Rules, 2021) में अन्य अप्रूवल जैसे यूनिक ऑथराइजेशन नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर आदि की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया है.
मिनिस्ट्री ने Drone Rules 2021 जारी किया
आपको बता दें मिनिस्ट्री ने Drone Rules 2021 जारी किये हैं, जिसमें उन्होंने मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 (Unmanned Aircraft System (UAS) Rules, 2021) के नियमों को आसान किया है. नए नियमों ड्रोन उड़ाने के लिए लगने वाले चार्जेस को बिल्कुल नाममात्र का रखा है और इसका ड्रोन के आकार से कोई वास्ता नहीं होगा.
नए नियमों में विभिन्न प्रकार के अप्रूवल की जरुरत को भी हटा दिया गया है, जिसमें इसके इम्पोर्ट क्लियरेंस, मौजूदा ड्रोन की मंजूरी, ऑपरेट परमिट आदि शामिल है. नए नियमों के अनुसार "ग्रीन जोन" में 400 फीट तक और हवाई अड्डे की बाहरी सीमा से 8 से 12 किमी के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक की उड़ान की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी. ग्रीन जोन का मतलब 400 फीट के वर्टिकल दूरी का हवाई क्षेत्र है, जिसे हवाई क्षेत्र के नक्शे में रेड ज़ोन या येलो ज़ोन के रूप में नामित नहीं किया गया है.
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