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कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे माता पिता के लिए खुशखबरी, दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में ली जाने वाली फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का ऐलान किया है. निजी स्कूलों की फीस को लेकर बच्चों के माता पिता के मन से भ्रम दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को निजी स्कूलों पर लागू कर दिया है. अब निजी स्कूल अभिभावकों से मासिक आधार पर फीस ली जाएगी.
दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए एक निर्देश जारी किया है जिसमें अगर स्कूल वाले बच्चों के माता-पिता से ज्यादा फीस लेते हैं तो स्कूल वालों को वह फीस वापस करनी होगी या फिर आगे इस फीस को अर्जेस्ट करना होगा.
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
उप मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा कहा गया कि चल रही महामारी के दौरान सभी को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है और इस दौरान अगर फीस में 15% की भी कटौती होती है,तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी क्योंकि पैसों की तंगी के कारण माता पिता अपने बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भाग नहीं दिलवा पा रहे है. इसलिए हाईकोर्ट से प्राइवेट स्कूलों के लिए 15% की कटौती करने का आदेश मिला है. कोरोना काल के समय में मुनाफाखोरी और व्यवसायीकरण को रोकने के लिए यह आदेश दिया गया है. दिल्ली सरकार द्वारा एलान किया गया है कि 407 प्राइवेट स्कूलों के द्वारा न्यायालय में अपील की थी उन सभी को यह राहत मिलेगी साथ ही फीस से संबंधित बाकी स्कूलों को भी इस निर्देश का पालन करना होगा.
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