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शरजील इमाम पर चलेगा राजद्रोह का मुकदमा, कोर्ट ने जारी किया आदेश

शरजील इमाम जोकि दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी है. उस पर कोर्ट ने देशद्रोह, UAPA समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है.

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By Asna | खबरें - 24 January 2022

शरजील इमाम जोकि दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी है. उस पर कोर्ट ने देशद्रोह, UAPA समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है. ये धाराएं एंटी-सीएए प्रदर्शन के दौरान दिए गए शरजील के भाषणों की वजह से लगाई जाएंगी.शरजील ने ये भाषण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (यूपी) और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए थे. 

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जानकारी के मुताबिक, एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने यह फैसला दिया है. उनके आदेश के मुताबिक, शरजील इमामल पर आईपीसी के सेक्शन 124A (देशद्रोह), 153A, 153B और 505 और UAPA के सेक्शन 13 के तहत केस दर्ज होगा. बता दें दिल्ली पुलिस ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया के अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम के खिलाफ 16 जनवरी 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में मामला दर्ज किया है.

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इस मामले में चार्जशीट दाखिल करते समय कहा गया कि शरजील ने लोगों को अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया. नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के बहाने उन्होंने एक खास समुदाय के लोगों को हाईवे जाम कर रोड़ा बनाने के लिए उकसाया. जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. यह भी दावा किया गया था कि उन्होंने असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को देश से अलग करने के अलावा संविधान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

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