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कल से कई नियम-कायदे बदलने जा रहे हैं. ये नियम आर्थिक और व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित होंगे. इन नियमों के लागू होने के बाद आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ सकता है. क्रेडिट और डेबिट कार्ड से लेकर क्रिप्टोकरेंसी और पैन कार्ड धारकों में निवेश तक सिंगल यूज प्लास्टिक बैन भी आएगा.
1 अगस्त के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण, बिक्री और उपयोग करना अवैध होगा. राज्य में लगभग 10 हजार लोगों को डिस्पोजेबल उत्पादों के कारोबार में शामिल होना चाहिए. इनके जरिए राज्य में करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलता है. सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध इन लोगों के लिए आजीविका संकट का कारण बन सकता है.
व्यवसायों से प्राप्त उपहारों पर अगस्त 2022 से 10 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती करनी होगी. यह कर सोशल मीडिया प्रभावितों और डॉक्टरों पर लागू होगा. वहीं अगर दिया गया उत्पाद कंपनी को वापस कर दिया जाता है तो टीडीएस नहीं लगेगा.
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