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सुप्रीम कोर्ट की ओर से नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल कोर्ट ने केपी शर्मा ओली को पद मुक्त कर शेर बहादुर देउबा को पीएम नियुक्त करने का राष्ट्रपति को आदेश दे दिया है. जोकि अपने आप में बड़ी बात है. कोर्ट ने संसद विघटन के राष्ट्रपति के फैसले को लगातार दूसरी बार रद्द कर दिया है.
पीएम केपी शर्मा की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंडारी ने पांच महीने में दूसरी बार 22 मई को संसद के निचले सदन को भंग कर दिया था. जिन पर आज फैसला आया है. राष्ट्रपति ने 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव करने की घोषणा की थी. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 याचिकाएं दाखिल की गई है, जिन पर आज फैसला आया है.
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