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गुजरात के मोरबी में हुए ब्रिज हादसे के बाद अब गुजरात हाइकोर्ट ने गुजरात सरकार को राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गुजरात सरकार सभी पुलों की जांच करने के बाद यह सुनिश्चित करें कि सभी पुल उचित स्थिति में हैं. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गुजरात सरकार सभी पुलों की सूची कोर्ट में सबमिट कराए. इस सूची में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि राज्य के कितने पुलों की स्थिति ठीक है. हाईकोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट प्रमाणित होनी चाहिए और उस रिपोर्ट को हाईकोर्ट के सामने रखा जाए.
गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को मोरबी के मच्छू नदी पर बने ब्रिटिश शासन युग के पुल को टूटने से इस हादसे में 135 लोगों से अधिक की जान चली गई थी. इस भयानक हादसे में 51 महिलाएं और 53 बच्चे शामिल थे. पुलिस ने मोरबी पुल का प्रबंधन करने वाले ओरेवा समूह के चार लोगों सहित 9 लोगों को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. पुल के रखरखाव और संचालन का काम करने वाली कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
क्या कहती है SIT की जांच
मोरबी पुल हादसे (Morbi Bridge Collapse) को लेकर SIT की जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. रिपोर्ट में पता चला है कि पुल बहुत ज्यादा ओवरलोडेड था. मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था. इस मामले में IPC की धारा 304, 308 के तहत केस दर्ज किया गया था. एसआईटी की जांच से यह पता चला है कि मोरबी पुल (Morbi Bridge) की क्षमता 150 लोगों थी लेकिन हादसे के समय उस पर 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे. हादसे के दिन करीब 3165 लोग पुल पर लोग पुल पर गए थे.
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