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दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. गौरतलब है कि 5 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया कि जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 17 अप्रैल तक ईडी के हिरासत में भेज दिया था. अब सिसोदिया की जमानत याचिका गुरुवार को जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.
31 मार्च को खारिज हुई थी याचिका
गौरतलब है कि यहां की एक निचली अदालत ने 31 मार्च को AAP के नेता सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे. कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में 'सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख भूमिका' निभाई.
सिसोदिया ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका
सिसोदिया कि जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया ने शराब नीति मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. तथा शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में प्रमुखता से शामिल.
26 फरवरी को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.
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