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देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरुरी है. बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिया है.
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जस्टिस प्रतिभा सिंह ने दिया आदेश
बता दे कि जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है. आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है, तो उसे भी मास्क पहनना होगा. वही अदालत का कहना है कि यदि कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति क्यों ना बैठा हो वो भी एक पब्लिक प्लेस ही है. ऐसे में उसे भी मास्क पहनना अनिवार्य है.
मास्क पहनने पर काटा जाता 2000 का चालान
दिल्ली में अगर कोई भी व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है और मास्क नहीं लगाया है, तो उससे 2000 का चालान काटा जाता है. अदालत में इसी चालान को लेकर चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि कोरोना के कारण गाड़ी में भी मास्क लगाना जरुरी है. सड़क पर किसी भी गाड़ी को प्राइवेट वाहन बताकर नहीं बचा जा सकता है.
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दिल्ली में कोरोना तेजी से हो रहा है बेकाबू
दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस का संकट बेकाबू होता जा रहा है. बीते दिन ही दिल्ली में कुल 5100 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है. यही कारण है कि दिल्ली में सख्ती बढ़ गई है.
दिल्ली में लागू हो गया है नाइट कर्फ्यू
दिल्ली सरकार ने अब पूरे अप्रैल महीने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. रात को दस बजे से सुबह पांच बजे तक दिल्ली में सख्ती रहेगी, बिना किसी परमिशन के लोगों के बाहर निकलने पर मनाही है. अगर कोई ड्यूटी पर जा रहा है, दुकान खोल रहा है तो उसे परमिशन लेनी होगी. दिल्ली में इससे पहले भी मास्क पहनने को लेकर सख्ती बरती गई थी. मास्क ना पहनने वालों के चालान काटे गए थे, जबकि गाड़ी में भी मास्क की चेकिंग हो रही थी. हालांकि लॉकडाउन के हटने के बाद लोगों में मास्क के प्रति लापरवाही देखने को मिली है.
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