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वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा की मांग वाली याचिका को बुधवार को सुनवाई के योग्य माना है. अदालत के इस फैसले से जहां अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी को झटका लगा है, वहीं नियमित पूजा की मांग वाली याचिका की सुनवाई का रास्ता भी साफ हो गया है.
नियमित पूजा की मांग
श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी की जिला अदालत सुनवाई करेगी. जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया. राखी सिंह और 9 अन्य ने वाराणसी कोर्ट में दीवानी मुकदमा दायर किया था. याचिका में उन्होंने श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा करने की मांग की थी. 23 दिसंबर 2022 को इस मामले पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
मुस्लिम पक्ष की आपत्ति
वाराणसी की जिला अदालत मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को पहले ही खारिज कर चुकी है. मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि यह दीवानी मामला प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और सेंट्रल वक्फ एक्ट 1995 के तहत शोषण योग्य नहीं है. कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. वासंतिक और चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन महिलाएं श्रृंगार गौरी की पूजा कर सकती हैं.
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