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हरियाणा सरकार ने हरियाणा ग्रुप डी एंपलॉयर्स एक्ट 2018 के तहत ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर ड्राइव नीति को अंतिम रूप दे दिया है. इससे संबंधित मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों विभाग अध्यक्ष को पत्र जारी कर दिया गया है. एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया. ट्रांसफर ड्राइव के संबंध में हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 के तहत आने वाले ग्रुप डी कर्मचारी के ट्रांसफर ड्राइव के संबंध में सभी विभागों से अपनी अपनी राय और सुझाव मांगे गए थे. उसके बाद ही इस नीति को फाइनल किया गया है.
कठिनाइयों को दूर करने के लिए बनाया अधिनियम
समय के साथ यह भी पता लगा है कि कुछ कर्मचारियों को उनके होम टाउन से दूर दराज के स्थानों पर तैनात किया गया है. जिसके कारण वह अपने ड्यूटी का निवारण अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं. उनकी इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ही राज्य सरकार ने कॉमन कैडर के सभी ग्रुप डी कर्मचारियों को उनके होमटाउन के निकट कार्यालय और एक उपायुक्त पद पर नियुक्त करने के अवसर देने के लिए एक स्थानांतरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है.
तीन जिलों का चयन
ट्रांसफर ड्राइव का उद्देश्य कर्मचारियों के पद या उनकी पोस्टिंग स्टेशन के संबंध में जो कठिनाइयां हो रही है उनको दूर करना है और इसके अलावा अन्य पदों पर समायोजन भी करना है जिन पर वे नियुक्ति के लिए खुद को उपायुक्त नहीं समझते हैं. इन सब के लिए प्रत्येक कर्मचारी को तीन जिलों का चयन करना पड़ेगा. जहां वह तैनात स्थानांतरित होना चाहते हैं इसके अलावा कर्मचारी ग्रुप डी के सभी पदों की सूची में से अधिकतम 50 पदों का चयन कर सकता है. जिनके लिए भी खुद को फिट नहीं समझ सकता है.
इस अभियान में कर्मचारी को चुने गए इन जिलों में से किसी एक पर स्थानांतरित किया जा सकता है और उन पदों पर नियुक्ति नहीं करने का प्रयास किया जाएगा. जिन पर वह काम नहीं करना चाहते हैं. हालांकि अभी यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि कर्मचारी अपनी पसंद का स्टेशन प्राप्त कर पाएंगे आप उन पदों से भी बच पाएंगे जो वह अपने लिए उपायुक्त नहीं समझते हैं.
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