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चुनाव आयोग ने महामारी के व्यापक प्रसार को देखते हुए 15 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि राजनीतिक दलों को आज से 15 जनवरी तक रोड शो, रैली, साइकिल रैली पद यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी. 15 जनवरी के बाद इस पर विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि रात 8 बजे से 8 बजे तक कोई रैली नहीं होगी. अपराह्न सुबह आठ बजे सड़क पर कोई सभा नहीं होगी, जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा, चुनाव आयोग ने यह फैसला कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लिया है.
कोरोना गाइडलाइन की बड़ी बातें
- कोरोना के बीच चुनावी चुनौती- नए कोविड प्रोटोकॉल लागू होंगे.
- कोरोना से भी हो सकेंगे वोट, मरीजों को पोस्टल बैलेट की सुविधा
सभी चुनाव कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी होंगी.
- कोरोना संक्रमित भी कर सकेंगे मतदान- मरीजों को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी.
- कोरोना पॉजिटिव घर बैठे ही वोट कर सकेंगे,
चुनाव आयोग की टीम कोरोना मरीज या संदिग्ध की वीडियो टीम के साथ विशेष वैन में वोट करेगी.
कोरोना को देखते हुए सभी मतदान केंद्र भूतल पर होंगे.
- बूथ पर सैनिटाइजर, मास्क उपलब्ध रहेगा,
- इस बार मतदान केंद्र पर भीड़ नहीं है, इसलिए समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है.
एक मतदान केंद्र पर सिर्फ 1250 लोग ही मतदान कर सकेंगे,
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