Hindi English
Login

सीबीडीटी ने बढ़ाई ITR रिटर्न की तारीख, कोरोना है वजह

कोरोना के कारण सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए विलंबित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 हो गयी है जो पहले 31 दिसंबर 2021 हुआ करती थी.

Advertisement
Instafeed.org

By Jyoti | खबरें - 11 January 2022

 कोरोना के कारण सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए विलंबित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 हो गयी है जो पहले 31 दिसंबर 2021 हुआ करती थी.धारा 234F के तहत आयकर नियमों के अनुसार, विलंबित ITR के लिए जुर्माना 10,000 रुपये तक हो सकता है.हालांकि, ऐसे करदाताओं के लिए जिनकी कुल आय एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, देरी के लिए अधिकतम जुर्माना 1000 रुपये है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

यह भी पढ़ें:सोमवार को हरियाणा भिड़ेगी तमिल थलाइवाज से, तो दूसरे मुकाबले में जयपुर के सामने होंगे दिल्ली के अजेय दबंग

देर से आईटीआर दाखिल करने पर करदाताओं को किसी भी अवैतनिक कर देयता पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना होगा.देर से आईटीआर फाइल करने वाले आय के किसी भी शीर्ष (गृह संपत्ति से आय के अलावा) के तहत नुकसान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. यह सुविधा तभी उपलब्ध होती है जब नियत तारीख के भीतर आईटीआर दाखिल किया जाता है. हालांकि, गृह संपत्ति से आय के मद में नुकसान को आगे बढ़ाया जा सकता है.

Advertisement
Advertisement
Comments

No comments available.