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माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब सीबीआई ने उनके बेटे पर शिकंजा कसना शुरु कर दी है. शुक्रवार को मोहित जायसवाल अपहरण कांड में अतीक के बेटे उमर और असद पर CBI कोर्ट ने आरोप तय कर दिए. बता दें कि मोहित जायसवाल को अतीक के बेटे पर अगवा कर देवरिया जेल में ले जा कर पीटाई करने का आरोप है. साल 2018 में हुई इस वारदात की सीबीआई ने जांच की थी. सीबीआई कोर्ट इन आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर चुकी है.
शाइस्ता परवीन की जमानत याचिका खारिज
इससे पहले गुरुवार को अदालत ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी. शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी हैं. वहीं उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया साबरमती जेल में सजायफ्ता है, वह वहीं से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जुड़ा था. पेशी के बाद उमर ने कहा उमेश पाल हत्याकांड में घर की महिलाओं को फंसाया जा रहा है.
24 फरवरी को हुई थी उमेश पाल की हत्या
बता दें कि बसपा विधायक रहे राजू पाल के हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी, 2023 को शाम करीब 5 बजे हत्या कर दी गई थी. उमेश पाल के दो सरकारी गनर राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद भी मारे गए थे. उमेश की हत्या के दूसरे दिन ही उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर प्रयागराज के धूमनगंज थाना में अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन, अशरफ, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अन्य नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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