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कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर इंडिया के एमडी (प्रबंध निदेशक) मनीष माहेश्वरी को राहत दी है. माहेश्वरी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उनके खिलाफ जारी किए गए समन को लेकर याचिका दायर की थी. यूपी पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत मनीष माहेश्वरी को नोटिस जारी किए थे. ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को एक हिंसा फैलाने वाले कथित वीडियो के संबंध में उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है. इसके खिलाफ माहेश्वरी ने याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने आज फैसला सुनाया है.
नोटिस में उन्हें गाजियाबाद के लोनी में कथित घृणा अपराध के एक वीडियो के संबंध में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था. अदालत ने यूपी पुलिस के नोटिस को रद्द करते हुए फैसला सुनाया कि वह माहेश्वरी का बयान वर्चुअल माध्यम से या उनके आवास पर या कार्यालय आकर दर्ज करे.
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